Samuhik Vivah Yojana 2025: उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025” की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
“मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के तहत, हर गरीब परिवार की कन्या को 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे शादी के खर्चों में मदद मिलेगी और नवविवाहित जोड़े को नए जीवन की शुरुआत में सहायता मिलेगी।
इसके साथ ही, यह योजना विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
Samuhik Vivah Yojana 2025 का उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता और सर्वधर्म-समभाव को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार निर्धन, जरूरतमंद परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं और विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
यह योजना समाज के विभिन्न वर्गों को एक समान अवसर देती है, खासकर उन महिलाओं को जिनके पास शादी के खर्चों के लिए पैसे नहीं होते। इस योजना के माध्यम से 51,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिसमें 35,000 रुपये कन्या के खाते में जमा होते हैं, 10,000 रुपये उपहार सामग्री के रूप में दिए जाते हैं,
और 6,000 रुपये शादी समारोह के आयोजन पर खर्च होते हैं। इस प्रकार, यह योजना न केवल शादी के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि नवविवाहित जोड़ों के लिए एक मजबूत शुरुआत प्रदान करती है।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तारीख
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025 के अंतर्गत, 16 जनवरी 2025 को एक मेगा इवेंट के रूप में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। यह विवाह रीति-रिवाजों और परंपराओं के साथ आयोजित किया जाएगा।
इच्छुक और पात्र व्यक्ति विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम राज्यभर में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में मनाया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में विवाह संपन्न होंगे।
Samuhik Vivah Yojana 2025 के लिए पात्रता मानदंड
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं:
- स्थायी निवासी: कन्या के माता-पिता को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- माता-पिता का निधन: अगर कन्या के माता-पिता का निधन हो गया है, तो वह भी योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं।
- वार्षिक आय: परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये तक होनी चाहिए।
- आयु सीमा: कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाह स्थिति: कन्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा होनी चाहिए।
- जाति प्रमाणपत्र: अनुसूचित जाति, जनजाति, या ओबीसी के आवेदकों को जाति प्रमाणपत्र देना होगा।
- प्राथमिकता: निराश्रित, विधवा, दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
Samuhik Vivah Yojana 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
जो भी इच्छुक आवेदक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2025 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक है: https://cmsvy.upsdc.gov.in/
- आवेदन लिंक पर क्लिक करें: वेबसाइट पर जाने के बाद आपको “यहां क्लिक करें” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जानकारी भरें: इस पृष्ठ में आपको सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- सबमिट करें: सभी विवरण सही से भरने के बाद आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आखिरी शब्द
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल शादी के खर्चों को वहन करने में मदद करती है, बल्कि यह समाज में सामाजिक समानता और समरसता को बढ़ावा देने का एक माध्यम भी है।
अगर आप Samuhik Vivah Yojana 2025 का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपने आवेदन को जल्द से जल्द पूरा करें।
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