Sahara Yojana 2025: हमारे देश में आज भी कई लोग आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाने पर वे इलाज का खर्च नहीं उठा पाते। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग हर नागरिक को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।
हालांकि, इस योजना में कुछ विशेष बीमारियां कवर नहीं की जातीं, जिससे कई लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे राज्य के निवासियों को राहत प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सहारा योजना शुरू की है।
Sahara Yojana 2025 आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को चिकित्सा सहायता देकर उनके जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाने का प्रयास करती है।
Sahara Yojana 2025 क्या हैं?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘सहारा योजना’ शुरू की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पार्किंसन, कैंसर, लकवा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को मदद दी जाती है।
साथ ही, यह योजना उन मरीजों को भी कवर करती है, जो क्रॉनिक किडनी फेलियर (गंभीर गुर्दा रोग) या किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे व्यक्ति स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन घातक बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में राहत प्रदान करना है, ताकि लंबे इलाज के दौरान आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके और उनके जीवन में सुधार लाया जा सके।
सहारा योजना के लाभ
- आर्थिक सहायता: Sahara Yojana 2025 के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹3,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद हो सके।
- दीर्घकालिक उपचार में सहायता: योजना का उद्देश्य लंबे समय तक चलने वाले इलाज के दौरान मरीजों और उनके परिवारों द्वारा झेली जा रही आर्थिक कठिनाइयों को कम करना है। यह सहायता मरीजों को बेहतर उपचार और जीवनयापन का अवसर प्रदान करती है।
पात्रता
- स्थायी निवासी: आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
- निर्धारित बीमारियां: आवेदक को पार्किंसन, कैंसर, लकवा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, क्रॉनिक किडनी फेलियर, या ऐसी अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित होना चाहिए, जो व्यक्ति को स्थायी रूप से अक्षम बना देती हैं।
- अन्य पेंशन योजना का लाभ न हो: आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र: हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण देने के लिए वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड या वैध पासपोर्ट जैसे दस्तावेज अनिवार्य हैं।
- आय प्रमाण पत्र: आवेदक को यह साबित करने के लिए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है।
- चिकित्सीय दस्तावेज: आवेदक को यह साबित करने के लिए चिकित्सा दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे कि वह पार्किंसन, कैंसर, लकवा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, क्रॉनिक किडनी फेलियर, या ऐसी अन्य बीमारियों से पीड़ित है, जो स्थायी रूप से अक्षम बनाती हैं।
- बैंक खाता विवरण: वित्तीय सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते की जानकारी देनी होगी।
- पासपोर्ट आकार का फोटो: हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो जमा करना होगा।
- अन्य दस्तावेज: आवश्यकता के अनुसार, अधिकारियों द्वारा अन्य संबंधित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन
- पात्र आवेदक Sahara Yojana 2025 के लिए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://sahara.hpsbys.in/Home/Default पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, वे निकटतम ब्लॉक विकास कार्यालय या पंचायत में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
- आवेदकों को आवेदन पत्र को सही और सटीक जानकारी के साथ भरना होगा और इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदक को एक रसीद और एक विशिष्ट आवेदन आईडी प्राप्त होगी, जिससे वे आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं।
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