PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2024: सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों के लिए उनके बुढ़ापे में सहायता के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनकी इनकम ₹15,000 से अधिक नहीं हैं,
सरकार इस योजना के तहत मजदूरों को 60 साल उम्र होने के बाद ₹3000 प्रति माह के रूप में पेंशन प्रदान करेगी, जो मजदूर इसका लाभ उठाना चाहते हैं वह मात्र ₹55 प्रति महीने इन्वेस्ट करके अपने बुढ़ापे में इसका लाभ उठा सकते हैं हम इस आर्टिकल में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो कृपया इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें।
क्या है पीएम श्रम योगी मानधन योजना
पीएम श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य सीधे तौर पर उन मजदूरों को प्राप्त होगा जो 60 साल के होने के बाद वह किसी भी प्रकार का काम करके अपना गुजारा नहीं कर सकते। उनके लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है जिसके तहत प्रत्येक मजदूर को ₹3000 प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा,
इसके लिए मजदूर को प्रति माह अभी से ₹55 इस योजना के तहत इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। सरकार का मानना है कि जितना मजदूर अभी से प्रति महीने इन्वेस्ट करेगा उसके दोगुने के साथ ही पैसों पर ब्याज सरकार देगी, जो मजदूरों को बुढ़ापे में पेंशन के तौर पे मिलेगा।
अब हम जान लेते हैं कि कौन से लोग इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में रहने वाले मजदूर जैसे, जो मजदूर जो घर में काम करते हों, देहाड़ी लगाने वाले मजदूर, ड्राइवर , प्लंबर, ई रिक्शा चालक जैसी छोटे कार्य करने वाले सभी प्रकार के मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है अगर आप भी इन जैसे लोगों में आते हैं तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या है इसके नियम
इस योजना का लाभ उन्हीं मजदूरों को होगा, जिनकी प्रति माह इनकम ₹15,000 से कम है तथा उनके पास सेविंग अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट में आधार कार्ड नंबर जुड़ा होना चाहिए, जबकि इसके उम्र की बात करें तो 18 साल से लेकर 24 साल के बीच होनी चाहिए और वह मजदूर किसी भी प्रकार के केंद्र सरकार की योजना का लाभ पहले कभी भी प्राप्त न किया हो।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना की क्या है शर्तें
- अगर कोई मजदूर 10 साल के अंदर इस स्कीम से निकलना चाहता है तो सरकार उसके सेविंग अकाउंट के पैसे में ब्याज दर जोड़कर उसका पैसा वापस करेगी।
- अगर कोई मजदूर पेंशन भोगी यह स्कीम 10 साल के बाद तथा 40 साल के उम्र से पहले निकलता है तो उसके पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ उसके हिस्से के योगदान के रूप में सरकार पैसा वापस करेगी।
- इस योजना के तहत जुड़ने के बाद यदि उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को आगे चलने का विकल्प होगा जिसे नियमित रूप से योगदान करना होगा।
- अगर किसी कारण वश सदस्य की 60 साल के बाद मौत हो जाती है तो उसको नॉमिनी को 50 फ़ीसदी की पेंशन प्राप्त होगी।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना का कैसे ले सकते हैं लाभ
अगर किसी मजदूर को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाना है तो उसको (CSC) सर्विस सेंटर से राजिस्ट्रेशन करना होगा इसके बाद उम्मीदवार को अपना आधार कार्ड तथा बैंक खाता और जनधन खाता की भी जानकारी देनी होगी, जबकि प्रूफ के तौर पर पासबुक चेक बुक या बैंक स्टेटमेंट का डाटा देना होगा, और खाता खोलते समय भी अपने नॉमिनी का नाम दर्ज करना होगा।
जैसे ही आपका आवेदन पूर्ण होता है उसके पश्चात आपको मंथली कंट्रीब्यूशन की जानकारी दी जाएगी कि आप प्रति महीने कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके पश्चात आपको श्रम योगी कार्ड मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप कृपया इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800 267 6888 या इस ऑफिसियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं।
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Mere ko vishram kat do Paisa chahie nahin a Raha hai sar kya Karen humko bhi dilva dijiye