BPL Makan Marmat Yojana: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लोगों की मदद के लिए मकान मरम्मत योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो अपने घरों की मरम्मत करने में असमर्थ हैं। योजना के तहत, बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारक परिवारों को घर की मरम्मत के लिए ₹80,000 की सहायता दी जाएगी, और यह रकम लाभार्थी को वापस नहीं करनी होगी।
इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके पास पीला राशन कार्ड है और जिनके घर 10 साल या उससे अधिक पुराने हैं। यदि आपके घर की मरम्मत की जरूरत है, लेकिन आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो बीपीएल कार्ड दिखाकर आप यह सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना से गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा, और उनके घरों की मरम्मत भी संभव हो सकेगी।
हरियाणा सरकार समय-समय पर कमजोर वर्ग के लिए नई योजनाएं लाती रहती है। अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत यह मकान मरम्मत योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है।
BPL Makan Marmat Yojana क्या हैं?
हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़े वर्ग (BC) के परिवारों की सहायता के लिए “डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत इन परिवारों को उनके घरों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले इस योजना में 50,000 रुपये की मदद दी जाती थी, लेकिन महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है।
योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर जीवन और सुरक्षित आवास प्रदान करना है। हरियाणा के योग्य परिवार अब इस योजना के तहत घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की पूरी जानकारी और प्रक्रिया को समझने के लिए, इस पोस्ट में आगे आवश्यक विवरण दिए गए हैं।
BPL Makan Marmat Yojana के लिए पात्रता (Eligibility)
हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी: आवेदक का परिवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए, और इसके लिए हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
वार्षिक आय सीमा: परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
परिवार पहचान पत्र: आवेदन करने वाले परिवार के पास अपना परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) होना चाहिए।
दूसरी योजना का लाभ: यदि परिवार पहले से किसी अन्य आवासीय योजना का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
घर की उम्र: यह योजना केवल उन घरों के लिए है जो 10 साल या उससे अधिक पुराने हैं।
पात्र वर्ग: इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति वर्ग और बीपीएल कार्ड धारकों को ही मिलेगा।
BPL Makan Marmat Yojana के लिए दस्तावेजों की सूची (Documents List)
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मकान के कागजात
BPL Makan Marmat Yojana Apply Online कैसे करे
BPL मकान मरम्मत योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए हरियाणा सरकार की सरल वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन के चरण इस प्रकार हैं:
स्टेप-1: सबसे पहले सरल हरियाणा की ऑफिशल वेबसाइट (saralharyana.gov.in) पर जाएं।
स्टेप-2: वेबसाइट के होम पेज पर दाएं तरफ “Sign In” का विकल्प दिखाई देगा। इसमें अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
स्टेप-3: अगर आपने सरल हरियाणा पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें और फिर लॉगिन करें।
स्टेप-4: लॉगिन करने के बाद, सर्च बॉक्स में “डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना” लिखकर सर्च करें। आवेदन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा।
स्टेप-5: आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार, आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।
BPL Makan Marmat Yojana Status Check कैसे करे
- सबसे पहले सरल हरियाणा की वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “Track Application/ Appeal” का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
- अपनी जानकारी भरें और “Check Status” पर क्लिक करें। यहां आपके आवेदन का स्टेटस दिखाई देगा।
महत्वपूर्ण जानकारी
- BPL मकान मरम्मत योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा जिनकी सालाना आय परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपये से कम दर्ज हो।
- यह लाभ हरियाणा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बीपीएल कार्ड धारकों, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के परिवारों को दिया जाता है।
- योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में एक किश्त में भेजी जाएगी।
- आवेदन के लिए आवेदक का घर 10 साल या इससे अधिक पुराना होना चाहिए।
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