Haryana Dayalu Yojana 2024: हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन पर चलते हुए अंत्योदय परिवारों को सहायता देने के लिए दयालु योजना नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस पहल की घोषणा की।
इस योजना का पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है। यह अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित इस योजना का उद्देश्य इन परिवारों का उत्थान करना है। हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
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Haryana Dayalu Yojana 2024 क्या हैं?
हरियाणा निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दयालु योजना शुरू करने की घोषणा की। यह योजना राज्य में अंत्योदय परिवारों को परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करके मदद करेगी। परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर इन परिवारों को सीधे उनके बैंक खातों में 1 से 2 लाख रुपये प्राप्त होंगे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के तहत केवल 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवार ही इस सहायता के लिए पात्र होंगे। लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट की स्थापना की गई है। इस योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
हाल ही में मुख्यमंत्री खट्टर ने इस योजना के तहत 223 लाभार्थियों के बैंक खातों में 6.36 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न आयु समूहों के लिए सहायता राशि बढ़ाने के भी निर्देश दिए। 40 से 60 वर्ष की आयु वालों के लिए लाभ राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जाएगी। अब अंत्योदय परिवारों को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 3 लाख रुपये मिलेंगे।
Haryana Dayalu Yojana 2024 के बारे में पूरी जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024 |
योजना का पूरा नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना |
किसने घोषणा की | मनोहर लाल खट्टर जी ने |
योजना का कार्यान्वयन | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 1 से 2 लाख रुपए तक |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
Haryana Dayalu Yojana 2024 का उद्देश्य
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों की मदद करना है। अगर परिवार का कोई सदस्य मर जाता है या विकलांग हो जाता है, तो सरकार आर्थिक तंगी से बचने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस सहायता को पाने के लिए परिवार को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद लाभार्थी के आयु वर्ग के आधार पर सीधे उसके बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे।
Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024 में सहायता राशि
दयालु योजना के तहत आयु वर्ग के आधार पर लाभ दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगी:
आयुवर्ग | प्रदानकीजानेवालीधनराशि |
5 से 12 वर्ष | 1 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 2 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 3 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 5 लाख रुपए |
41 से 50 वर्ष | 2 लाख रुपए |
51 से 60 वर्ष | 2 लाख रुपए |
Pandit Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana के लाभ
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने Haryana Dayalu Yojana 2024 शुरू करने की घोषणा की है।
- इस योजना से राज्य के अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
- यदि अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है, तो सरकार 1 से 2 लाख रुपये की सहायता राशि देगी।
- इस योजना का लाभ 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार उठा सकते हैं।
- इस योजना को हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट लागू करेगा।
- विभिन्न आयु समूहों को अलग-अलग मात्रा में वित्तीय सहायता मिलेगी।
- राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा भेजेगी।
- इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ भी शामिल हैं।
- लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के साथ, लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- अंत्योदय परिवार अपने घर से ही Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस सहायता से वित्तीय कठिनाइयों से बच सकते हैं।
Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024 के लिए पात्रता
- निवास: आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- पारिवारिक स्थिति: लाभ केवल राज्य में अंत्योदय परिवारों के लिए हैं।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु सीमा: 5 से 60 वर्ष की आयु के नागरिक पात्र हैं।
- आवेदन की आवश्यकता: मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, परिवार के किसी सदस्य को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- पात्र परिवारों को उनके परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर लाभ मिलेगा।
Haryana Dayalu Yojana 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
Haryana Dayalu Yojana 2024 Apply Online
- दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज पर, “Apply Scheme” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना परिवार आईडी नंबर दर्ज करें और “GET OTP” विकल्प पर क्लिक करें।
- आपके परिवार आईडी से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। सत्यापित करने के लिए इस ओटीपी को दर्ज करें।
- सत्यापित होने के बाद, आवेदन पत्र दिखाई देगा। फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि जैसे आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, “Submit” विकल्प पर क्लिक करें।
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